मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) में पति का उसकी दो पत्नियों के बीच बंटवारा करने का मामला सामने आया है। ग्वालियर के फैमिली कोर्ट के वकील से मिली जानकारी के मुताबिक़ जहां पति को पति अपनी दोनों पत्नियों के साथ बारी-बारी हफ्ते के तीन-तीन दिन बिताने होंगे। वहीं, वीकेंड पर वो किसके साथ रहना चाहता है यह उसकी मर्जी होगी।
हालांकि, काउंसिलर और वकील हरीष दिवान ने उक्त ‘समझौते’ को हिंदू मैरिज एक्ट (Hindu Marriage Act, 1955) के तहत गैरकानूनी बताया है। वकील ने बताया कि पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब पेशे से इंजीनियर शख्स ने गुरुग्राम में अपनी महिला सहकर्मी के साथ दूसरी शादी कर ली। कोरोना काल के दौरान उसने अपनी पत्नी को ग्वालियर में ही छोड़ दिया था।
उन्होंने बताया कि शख्स की पहली शादी ग्वालियर की ही रहने वाली महिला के साथ साल 2018 में हुई थी। वे दो साल तक साथ रहे. कोरोना काल के दौरान उसने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया और वापस गुरुग्राम आ गया।
जानकारी के मुताबित जब 2020 तक भी वो अपनी कानून तौर पर पत्नी महिला को लेने मायके नहीं पहुंचा तो महिला को शक हुआ और वो उसके गुरुग्राम स्थित ऑफिस पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और दूसरी पत्नी के उसे एक बेटी भी है।
वकील ने बताया कि सच्चाई जानने के बाद महिला ने दफ्तर में ही अपने पति के साथ झगड़ा किया और काफी हंगामा किया। फिर वो न्याय के लिए ग्वालियर के फैमिली कोर्ट (Family Court) पहुंची. बाद में उसके पति को समन भेजकर ग्वालियर बुलाया गया। समझाने की कोशिश के बावजूद शख्स ने दूसरी पत्नी को छोड़ने से इनकार कर दिया। दोनों महिलाओं को भी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
ऐसे में आखिरकार तीनों के बीच उक्त समझौता कराया गया। शख्स ने अपनी दोनों पत्नी को रहने के लिए फ्लैट उपलब्ध कराया है। साथ ही अपने वेतन का बराबर हिस्सा दोनों के बीच बांटने पर सहमति दी है।