नई पेंशन प्रणाली (New Pension scheme) से जुड़े केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2023 से अपने एनपीएस कोष से आंशिक निकासी के लिये केवल अपने संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिये ही अनुरोध करना होगा. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कोविड महामारी के दौरान नियमों में ढील देते हुए एनपीएस के अंतर्गत स्वतः घोषणा कर निकासी की अनुमति दी थी.
नियामक ने एक परिपत्र में कहा, “कोविड महामारी से जुड़ी समस्या दूर होने के साथ इस मामले पर गौर किया गया है. सब चीजों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के अंशधारकों के लिये अपने अनुरोध संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिये भेजना अनिवार्य होगा.”
पीएफआरडीए ने कहा कि जनवरी 2021 में दी गयी ढील से अंशधारकों को कोविड महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगायी गयी पांबिदयों के दौरान काफी लाभ हुआ.
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 23 दिसंबर, 2022 को जारी एक परिपत्र में बताया कि महामारी से संबंधित कठिनाइयों को समाप्त करने और लॉक डाउन प्रतिबंधों में छूट के साथ, प्रचलित प्रथाओं, परिस्थितियों और कानून को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच की गई और इसे अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है. सरकारी क्षेत्र के एनपीएस ग्राहकों के लिए कोविड संबंधी छूट उपलब्ध है. पीएफआरडीए ने जनवरी 2021 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने एनपीएस के तहत आंशिक निकासी की अनुमति दी थी.
ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और बोझ को कम करने के लिए कोविड महामारी से निपटने के लिए एक विशेष छूट के रूप में ग्राहकों के लाभ के लिए स्व-घोषणा के माध्यम से सत्यापन और प्राधिकरण से पीओपी सहित नोडल अधिकारियों की संख्या उक्त परिपत्र के अनुसार, संबंधित नोडल अधिकारियों/पीओपी द्वारा प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना, पेनी ड्रॉप के माध्यम से तत्काल बैंक खाता सत्यापन के बाद ग्राहकों के ऑनलाइन अनुरोधों को सीआरए प्रणाली में सीधे संसाधित किया जाता है.